मन्दसौर ७ नवंबर ;अभी तक; म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशानिर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर श्री विजय कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर में निरंतर आयोजित की जा रही लोकोपयोगी लोक अदालत का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्री रईस खान की अध्यक्षता में किया गया।
आयोजित लोकोपयोगी लोक अदालत में दिनांक 07.11.2020 को एक प्रकरण जिसमें कि प्रकरण के आवेदक बगदीराम की 02 भैंसे विद्युत करंट से दिनांक 11.10.2019 को जब वह उन्हें तलाई पर पानी पिलाने ले जा रहा था, तब उनकी मृत्यु हो गई थी, इस पर आवेदक की ओर से लोकोपयोगी लोक अदालत के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 26.09.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अनावेदक विद्युत कम्पनी को आहूत कर, प्रकरण में उभयपक्षों को समझाईस दी गई, जिस पर मामला आपसी राजीनामें के आधार पर उभयपक्षों की सहमति से मात्र डेढ़ माह में निराकृत किया गया एवं प्रस्तुत राजीनामें अनुसार आवेदक के पक्ष में 60,000/- रू. का अवार्ड घोषित किया गया।
इसी प्रकार आयोजित लोक अदालत में एक अन्य मामला जो एयर टिकट राशि की वापसी के संबंध में था, का भी निराकरण किया गया। उल्लेखनीय है कि लोकोपयोगी लोक अदालत में स्थानीय अधिकारी के द्वारा की गई सेवा में कमी के समस्त मामलों की सुनवाई माह के प्रत्येक शनिवार को की जाती है, जिसमें नगर पालिका, विद्युत मण्डल, शिक्षा विभाग, यातायात विभाग, बीमा सेवा, अस्पताल या डिस्पेन्सरी संबंधी सेवा, सार्वजनिक संरक्षण एवं स्वच्छता संबंधी सेवा, पोस्टल, टेलीफोन या दुरभाष सेवा, हवा, सड़क अथवा जल के द्वारा यात्रियों अथवा माल के लिए परिवहन सेवा, से संबंधित मामलों का उभयपक्षों को सुनवाई के उपरान्त मध्यस्थता एवं सुलह के आधार पर मामले का शीघ्रता से निराकरण किया जाता है, जिस आयोजित होने वाली लोक अदालत का लाभ आमजन को लेना चाहिए, क्योंकि इस आयोजित होने वाली लोकोपयोगी लोक अदालत में कोई भी न्याय शुल्क देय नहीं होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर द्वारा लोकोपयोगी लोक अदालत में पारित किया गया राशि रू. 60,000/- का अवार्ड
6:03 pm or November 7, 2020
महावीर अग्रवाल
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