महावीर अग्रवाल
मदंसौर २५ सितम्बर ;अभी तक; तृतीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय श्री रूपेश कुमार गुप्ता सा0 मंदसौर के द्वारा आरोपिया गीता बाई पति किशन यादव उम्र 29 साल नि0 पद्मावती रिसाॅर्ट के सामने इंद्रा नगर मंदसौर द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि मृतक सत्यनाराण व माया पति-पत्नी होकर दोनों का आपस में कई दिनों से झगडा चलता था। दिनांक 11.06.2019 को रात्रि 8ः00 बजे सत्यनारायण की पत्नी माया बाई उससे झगडा करने लगी। उस समय माई बाई की बहन गीता बाई भी उनके घर पर ही थी। सहआरोपी माया बाई ने सत्यनारायण से कहा कि रोज-रोज का झगडा ही खत्म कर देती हूं। तथा जान से खत्म कर देने की कहकर सत्यनारायण को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया जिससे उसके सिर से खून बहने लगा तथा गीता बाई ने सत्यनारायण के सिर के बाल एवं मुंह पकड लिया तथा माया ने एसिड की बोतल सत्यनारायण के मुंह में जबरदस्ती पिला दी जिससे उसकी तबियत खराब हो गई। तथा उसे इलाज के लिये उदयपुर एवं नीमच अस्पताल में भर्ती करवाया तथा बाद में उसकी दिनांक 12.10.2019 को मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना पर से थाना शहर कोतवाली मंदसौर पर आरोपिया एवं उसकी बहन के विरूद्ध अपराध क्र. 703/2019 अंतर्गत धारा 302, 201, 34 भादवि की कायमी कर आरोपी गीता बाई को गिरफतार किया गया। आरोपी गीता बाई को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई आज नियत थी।
आरोपिया गीता बाई पति किशन यादव उम्र 29 साल नि0 पद्मावती रिसाॅर्ट के सामने इंद्रा नगर मंदसौर के द्वारा माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय श्री रूपेश कुमार गुप्ता सा0 मंदसौर के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से लोक अभियोजक कांतिलाल राठौर द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया गीता बाई पति किशन यादव उम्र 29 साल नि0 पद्मावती रिसाॅर्ट के सामने इंद्रा नगर मंदसौर की जमानत याचिका निरस्त की गई।
Post your comments