महावीर अग्रवाल
मंदसौर ३१ अगस्त ;अभी तक; अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता मदंसौर के द्वारा आरोपी महेन्द्र पिता गोपाल गुर्जर उम्र 32 साल नि0 मुडली थाना मल्हारगढ जिला मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि थाना पिपलिया मंडी के उनि निर्भयसिंह भूरिया द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.07.2020 को पुलिस थाना पिपलिया मंडी से 1 किमी दक्षिण की ओर एमपी होटल महू-नीमच हाईवे पर कार्यवाही करते हुए सह आरेापीगण जसवीर सिंह एवं सुखविन्दर सिंह के कब्जे वाले वाहन क्र. पी.बी.07 टीसी 0258 में तीन कट्टों मे कुल 55 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का परिवहन करते पाये गये उनसे डोडाचूरा के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होने महेन्द्र गुर्जर पिता गोपाल गुर्जर से 70 हजार रू में लेना बताया। मौके से मय वाहन के जब्ती की सहअारोपीगण को गिरफतार किया गया। और पुलिस थाना पिपिलया मंडी के द्वारा अपराध क्र. 196/2020 अंतर्गत धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर आरेापियों को गिरफतार कर न्यायाालय में पेश किया गया था । जिसमें आरोपी महेन्द्र पिता गोपाल गुर्जर उम्र 32 साल नि0 मुडली थाना मल्हारगढ जिला मंदसौर का जमानत आवेदन आज सुनवाई हेतु नियत था। आज दिंनाक को आरोपी महेन्द्र पिता गोपाल गुर्जर के द्वारा अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री रूपेश कुमार गुप्ता मदंसौर केे समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से उप संचालक अभियोजन बापूसिंह ठाकुर द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की गई। |
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