तलाक के बाद भी युवक नहीं कर सकेगा शादी , जवाब पेश करने हाईकोर्ट ने दी अंतिम मोहलत

7:06 pm or March 18, 2023

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर 18 मार्च अभीतक । तलाक की डिग्री के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस अमरनाथ केसरवानी ने अनावेदक पति को जवाब पेष करने अंतिम मोहलत प्रदान की है। युगलपीठ ने इस दौरान अनावेदक द्वारा षादी नहीं करने की अंडरटेकिंग को बरकरार रखा है।

कटनी निवासी महिला ने कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित तलाक की डिग्री को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। अपील की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदक पति के अधिवक्ता को जवाब पेष करने के निर्देष दिये थे। युगलपीठ ने अनावेदक से षादी नहीं करने की अंडरटेकिंग भी मांगी थी।

युगलपीठ ने निर्देष के बावजूद भी अनावेदक अभिषेक खम्परिया की तरफ से जवाब पेष नहीं किया गया। अनावेदक की तरफ से जवाब पेष करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए युगलपीठ ने अंतिम अवसर प्रदान किया है। युगलपीठ ने अगामी सुनवाई नहीं करने की अंटरटेकिंग को यथावत रखा है।