महावीर अग्रवाल
मंदसौर २५ सितम्बर ;अभी तक; द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निशा गुुप्ता मदंसौर के द्वारा दहेज की लालची सास सुनीता पति बाबूलाल चाहूजा उम्र 55 साल नि0 जमींदार कालोनी रामटेकरी, मंदसौर की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया की मामला इस प्रकार है मृतिका प्राची चाहूजा के परिजनों ने बताया कि मृतिका की शादी आज से लगभग 4 वर्ष पहले सुनील पिता बाबूलाल चाहूजा से हुई थी। मृतिका का पति सुनील व सास सुनीता द्वारा मृतिका से आये दिन घर की छोटी-छोटी बातों को लेकर लडाई झगडा करते थे एवं मृतिका से रूपये व गोल्ड(सोने) की मांग भी करते थे तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे । जिससे पीडिता ने मानसिक रूप से प्रताडित होकर आत्महत्या कर ली । मामला दहेज की मांग करना पाये जाने से मृतिका प्राची के पति आरोपी सुनील व सास सुनीता के विरूद्ध अपराध क्र. 432/2020, अंतर्गत धारा 304-बी,34 भादवि पंजीबद्ध किया गया । आरोपी सुनील को गिरफतार किया गया व आरोपिया सुनीता बाई फरार है। न्यायालय मंे फरार आरोपिया सुनीता पति बाबूलाल चाहूजा द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन लगाया गया था जिसकी सुनवाई आज नियत थी। आज दिंनाक को लालची सास सुनीता पति बाबूलाल चाहूजा उम्र 55 साल नि0 जमींदार कालोनी रामटेकरी, मंदसौर के द्वारा माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती निशा गुुप्ता सा0 मदंसौर केे समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से लोक अभियोजक कांतिलाल राठौर के द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी सास सुनीता पति बाबूलाल चाहूजा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई। |
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