सुनील वर्मा
शाजापुर ३१ अगस्त ;अभी तक; जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी राहुल पिता मानसिंह तोमर उम्र 25 वर्ष निवासी हातोद जिला इंदौर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने थाना अकोदिया पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया की दिनांक 18/04/2018 को समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलन में उसका विवाह राहुल तोमर से हुआ था। उसकी गोद भराई कर उसे ससुराल से मायके लाये थे। दिनांक 04/08/2020 को उसका पति राहुल उससे मिलने आया तो उसने 250000 रूपये की मांग की थी और कहां था की पैसे नही दोगे तो मे रिश्ता खत्म कर दुंगा । दिनांक 11/08/2020 को ससुर मानसिंह अकोदिया आये तो उनहोने भी कहा था की जमाई की मांग को पुरा करो , नहीं तो राहुल तुम्हारी पुत्री को छोडकर दुसरी शादी कर लेगा। पीडिता को उसका पति राहुल, सास अनुकॅुवर बाई, ससुर मानसिंह आये दिन किसी न किसी बात को लेकर ताने मारते और कहते की तेरे बाप ने दहेज मे क्या दिया है। नगद पांच लाख रूपये दे तब तु आना । आरोपी राहुल ने एक अन्य लडकी से लव मैरीज कर लिया है। आरोपी ने पीड़िता को बिना तलाक दिये दुसरा विवाह कर लिया जिससे पीड़िता को बहुत ही मानसिक पीडा पहुची। पीडिता के लेखी आवेदन पर थाना अकोदिया पर असल अपराध कायम किया गया। आज दिनांक 31/08/2020 को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से उसका जमानत आवेदन निरस्त कर उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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