रवि शर्मा
लहार(भिण्ड)। ११ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपीगण बाबूराम शाक्य एवं हरका देवी की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि फरियादिया आरती का विवाह दिनांक 30/02/14 को मुन्नेश के साथ हुआ था। जिसके एक साल बाद तक उसे अच्छी तरह से रखा गया लेकिन इसके बाद आवेदकगण दहेज कम लाने की बात कहने लगे तथा 50 हजार रूपये और लाकर देने की मांग करने लगे तथा पीडि़ता के साथ मारपीट करने लगे। पीडिता ने दहेज की बात अपनी मां मालती, पिता अखलेश को बताई तो उन्होंने दहेज देने में असमर्थता व्यक्त की जिस कारण अभियुक्ततगण आवेदिका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते है तथा उन्होंने पीडिता से उसका सब सामान छीनकर घर से निकाल दिया। जिसके बाद दिनांक 05/09/20 को घटना की लिखित सूचना पीड़िता द्वारा पुलिस थाना लहार में दी जाने पर आरोपीगण मुन्नेश कोरी, बाबूराम कोरी एवं हरिका कोरी निवासीगण बुद्धपुरा लहार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278/2020 के अंतर्गत धारा 498ए,34 भादवि तथा धारा ¾ दहेज एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
Post your comments