प्रेम वर्मा
राजगढ़ 11 सितम्बर :अभी तक: राजगढ की तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ. अंजली पारे ने फरियादी के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट करने वाले अभियुक्त रोहित एवं चेतन दोनों निवासी खिलचीपुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मीडिया प्रभारी आशीष दुबे में बताया है कि फरियादी ने 17 अगस्त 2020 को थाना खिलचीपुर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि वह और उसका पति जब रिलायंस टावर के नीचे व ईमली स्टैण्ड के बीच घूमने गये थे। तभी रमेश मालाकार मोटर साईकिल चला रहा था पीछे सुरेश मालाकार बैठा था सुरेश ने बुरी नियत से कमर पर हाथ फेरा था। घटना दिनांक को शाम के समय राहुल, संदीप, सुरेश रोहित जिनके हाथ में डंडे भी थे जो गंदी गंदी गालियां देते हुय घर में घुस आये थे। आरोपियों द्वारा उसके पति व सास के साथ डंडे से मारपीट की थी जिससे उन्हें चोटें भी आई थी। इसके बाद योगेश, कमल , दुर्गालाल, चेतन भी आ गये थे, जिन्होंने कम्प्यूटर इलेक्ट्राॅनिक दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पंहुचाया था। आरोपी जाते जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध अंतर्गत धारा 354, 452, 294, 323, 427, 506, 34 भादवि दर्ज कर मामला जांच में लिया गया था। इस प्रकरण में आरोपी रोहित एवं चेतन ने न्यायालय को अपना जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी।
राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार शाक्य ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष तर्क किया कि यदि आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया तो वह प्रकरण में होने वाली साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। इस कारण आरोपी को जमानत पर रिहा न किया जावे। न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्तगण रोहित एवं चेतन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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