दीपक कांकर
रायसेन, 08जून ;अभी तक; नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के तहत निर्वाचन प्रचार-प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविन्द कुमार दुबे द्वारा जिले के नगरीय निकाय रायसेन, बेगमगंज, मण्डीदीप, सॉची, गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बरेली, बाड़ी, सुल्तानपुर तथा औबेदुल्लागंज हेतु निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों का बिना विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के आयोजन प्रतिबंधित किया गया है।
निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए होने वाले राजनैतिक आयोजनों, सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, जुलूसों के लिए संबंधित नगरीय निकायों के रिटर्निंग ऑफिसर को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। यह प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर सशर्त अनुमति जारी कर सकेंगे।