सीहोर २७ अगस्त ;अभी तक; सुश्री सरिता वाधवानी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आष्टा के न्यायालय ने नाबालिका बालिका से बलात्कार के आरोपी की पॉक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर दी
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि-प्रकरण अनुसार दिनांक 05/05/2020 को फरियादी ने थाना सिद्दीकगंज उपस्थित होकर अपनी पुत्री, आयु 17 वर्ष के गुम होने के संबंध में मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी लड़की दिनांक 03/05/2020 को करीबन दोपहर 3:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। अभी तक आस-पास व रिश्तेदारी में तलाश किया कहीं पता नहीं चला, उसे शंका है कि उसकी पुत्री को गांव का ही विक्रम बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।
फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना सिद्दीकगंज में धारा 363 भादवि के अंतर्गत की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण को विवेचना की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 08/05/20 को अभियोक्त्री को आरोपी विक्रम के कब्जे से दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये। अभियोक्त्री ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसके साथ उसकी मर्जी के बिना कई बार गलत काम(बलात्कार) करना बताया है।
अभियोक्त्री के उक्त कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया।
विडिया कान्फ्रोंसिंग के माध्यम से सुनवाई-
सुश्री सरिता वाधवानी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आष्टा के न्यायालय में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध श्री देवेन्द्र सिंह ठाकूर, अति.जिला अभियोजन अधिकारी, तह. आष्टा द्वारा कहा गया कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा, जिससे प्रकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा प्रार्थना की गई। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए व साक्ष्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विक्रम की जमानत निरस्त की गई।
शासन की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, तह.आष्टा, जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
Post your comments