प्रहलाद कछवाहा
मंडला एक फरवरी ;अभी तक; न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मंडला द्वारा आरोपी अशोक आर्मो पिता तुलसीराम आर्मो 30 वर्ष निवासी ग्राम बकछेरा गौंदी को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
जानकारी अनुसार विगत 21 नंबवर 2020 को थाना मंडला में अभियुक्त के विरूद्ध हस्तलिखित आवेदन दिया गया। जिसमें बताया गया कि 20 नंबवर 2020 को उसके माता-पिता और भाई नारायणगंज गये थे। जिसके बाद वह और उसकी दो छोटी बहने घर पर थी और खाना खाकर सो गये थे। रात करीब 09 बजे वह पेशाब करने के लिये मोबाईल का टार्च जलाकर घर के सामने गली में गई, जहां गांव का अशोक आर्मो मिला। जिसे उसके टार्च के उजाले में पहचान लिया था, बोला कि कहां जा रही है और पीछे से गलत इरादे से एक हाथ से उसके पेट में पकड़ा, वह बहन-बहन चिल्लाने लगी तो बांये हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और दाहिने हाथ से उसके बांये सीने को दबा रहा था, जो उसे बुरी लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बहन आई, तो उसे देखकर अभियुक्त भाग गया और वे घर के अंदर दरवाजा बंद करके सो गये।
सुबह फोन करके उक्त घटना की जानकारी अपने माता-पिता को बताई, वे तुरंत आये और थाना जाकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। अभियोक्त्री की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 405/20 धारा 354, 354(क) भादवि. 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन कर एवं प्रस्तुत किये गये तर्क से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) न्यायाधीश मंंडला द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।