नाबालिगा से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की सजा

10:10 pm or February 14, 2023

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर १४ फरवरी ;अभी तक ; रांझी थाना क्षेत्रातंर्गत एक नाबालिगा  के साथ छेडख़ानी कर मारपीट करने वाले आरोपी को पाक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी अजय यादव पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 13 अक्टूबर 2021 को पीडि़ता ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि अभियुक्त अजय यादव करीब एक महीने पहले से कही भी आते-जाते समय उसका पीछा करता है। उससे बातचीत करने का व प्यार करने का कहता है एवं उत्तरजीवी के मना करने पर भी अभियुक्त मानता नहीं था। 12 अक्टूबर 2021 को जब वह मंदिर अपनी सहेली के साथ जल चढ़ाने गई तो वहां पर भी आरोपी मोबाईल पर उसकी फोटो ले रहा था, विरोध करने पर बहस करने लगा। उसके दूसरे दिन 13 अक्टूबर दुर्गा पंडाल पर आरोपी ने उसके साथ छेडख़ानी की, उसके साथी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने छेडख़ानी व पाक्सों एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में एडीपीओं मनीषा दुबे ने पैरवी की।