महावीर अग्रवाल
मंदसौर २८ अगस्त ;अभी तक; माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी मांगीलाल पिता गोतीराम ऊर्फ मोतीलाल उम्र 35 साल नि0 किशनगढ रोड के पास मुलेवा थाना भद्राजुन, जिला जालोर, राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि पीडिता उम्र 14 वर्ष उसके पिता के साथ वह भेड़ व ऊंट चराने का कार्य करती है घटना दिनांक 29.01.2020 को उसके पिता के साथ भेड के डेरे में ग्राम बसई के पास हरीपुरा के जंगल में रात्रि में वे रूके थे। रात्रि करीब 8 से 9 बजे के बीच उसकी बहन रोटियां बना रही थी। वह ऊंट बांधने के लिये डेरे के पास गई थी। उसी समय सुरताराम रेबारी उसके पास आया एवं उसका मुंह दबा दिया जिससे वह घवरा गई व छाती बंध गई तो चिल्ला नहीं पायी । आरोपी उसे वहां से कंधे पर डालकर रोड तरफ ले गया रास्ते मे घेवरराम जो कि सुरताराम का साथी था सुरताराम व घेवरराम उसे बसई ऊपर ढाबे के पास ले गये जहां कार में मांगीलाल और हीराराम ऊर्फ हरीश बैठे थे फिर चारों उसे पाली ले गये जहां मांगीलाल के घर में रखा व एक दिन बाद सुरताराम के घर ले गये जहां सुरताराम ने पीडिता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध खोटा काम किया व उसे कमरे में बंद कर दिया। दिनांक 03.02.2020 को पीडिता के परिजनों ने ढूंढ निकाला और थाना सुवासरा पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र. 38/2020 अंतर्गत धारा 363,366,342,376(2)एन,109 भादवि एवं धारा 3/4(2), 5एल/6, 17 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें से आरोपी मांगीलाल के जमानत आवेदन पर सुनवाई आज नियत थी। आरोपी मांगीलाल पिता गोतीराम ऊर्फ मोतीलाल द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर विशेष लोक अभियोजक श्री नितेश कृष्णन द्वारा घोर आपत्ति लेते हुए समाज में नाबालिगों के प्रति बढ रहे अपराध का हवाला देते हुए जमानत खारिज करने का निवेदन किया जिस पर से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मदंसौर द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। |
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