महावीर अग्रवाल
मंदसौर ३० अगस्त ;अभी तक; द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मदंसौर के द्वारा आरोपी अर्जुन पिता नारायण बलाई उम्र 23 साल नि0 बोरखेडी चारण तह0 मल्हारगढ जिला मंदसौर का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है पीडिता उम्र 1़5 वर्ष दिनांक 19.08.2020 को दिन के समय करीब 2:00 बजे शासकीय स्कूल मकराना में उसके लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित दस्तावेज लेने गई थी। स्कूल से वापस घर जाते समय स्कूल के सामने अर्जुन मोटरसाईकल लेकर आया उसके साथ एक लडका और बैठा था। अर्जुन ने उसके पास आकर गाडी रोकी और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर उसके साथ चलने और प्यार करने का कहने लगा पीडिता द्वारा मना करने पर अर्जुन उसका मोबाईल उसे देने लगा जिसे मना करने और जोर से चिल्लाने पर वहां पडौस में रहने वाला शंभु आ गया जिसे देखकर अर्जुन और उसका साथी वहां से भाग गया। और जाते-जाते धमकी देकर गया कि मोबाईल वाली बात अगर किसी को बताई तो जान से खत्म देंगे। उक्त घटना पीडिता ने अपने घर जाकर बताई तो पीडिता के पिता ने थाना नाहरगढ पर उपस्थित होकर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र. 275/2020 अंतर्गत धारा 354, 354ए, 506, 34 भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरार आरोपी अर्जुन पिता नारायण बलाई के द्वारा अग्रीम जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया गया था जिसका अग्रिम जमानत आवेदन आज सुनवाई हेतु नियत था। आरोपी अर्जुन पिता नारायण बलाई उम्र 23 साल नि0 बोरखेडी चारण तह0 मल्हारगढ जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र पर विशेष लोक अभियोजक श्री नितेश कृष्णन द्वारा घोर आपत्ति लेते हुए समाज में नाबालिगों के प्रति बढ रहे अपराध का हवाला देते हुए जमानत खारिज करने का निवेदन किया जिस पर से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय पॉक्सो एक्ट श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मदंसौर द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया। |
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