नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

11:27 pm or March 13, 2023

दीपक शर्मा

पन्ना 13 मार्च अभीतक । नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले अरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया है। मामले के संबंध मे  लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है किए फरियादी ने अपनी मां एवं फूफा के साथ थाना सलेहा में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि  करीब 08ः00 बजे रात्रि में अभय मिश्रा ने उसके मोबाइल पर फोन करके बताया कि उसकी बहन शिल्पी आपसे मिलना चाहती है उसके घर आ जाओ तो उसने अभय से कहा रात्रि हो गई बहन शिल्पी को लेकर उसके यहां आ जाओए करीब आधा घण्टा बाद अभय मिश्रा फिर फोन किया की पंचायत के पास आ गया हूं वह उसके घर तक नहीं आ पायेगा आप यहीं पर आ जाओए तब वह घर से अकेली पंचायत के पास चली गई तब अभय मिश्रा व उसका साथी शिब्बू द्विवेदी दोनो मोटर साईकिल लिये खड़े थे।

उसने अभय से पूछा कि शिल्पी कहां है तब अभय ने कहा कि शिल्पी नहीं आयी तब अभय मिश्रा एकदम से उसके पास आकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा व दूसरे हाथ से सीना दबाया वह जोर से चिल्लाई अभय को मना किया तो शिब्बू द्विवेदी ने उसका मुंह पीछे से दबा लिया तभी अचानक उसके चाचा व बुआ का लड़का दोनों मोटर साईकिल से आ गये तब अभय मिश्रा एवं शिब्बू द्विवेदी चाचा लोगों को देखकर उसे छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल से भाग गये। फरियादी के लिखित शिकायत आवेदन के आधार पर थाना सलेहा में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ।

शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजकध्वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण किशोर कुमार उर्फ अभय मिश्रा एवं अभिषेक उर्फ शिब्बू द्विवेदी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी – अभिषेक उर्फ शिब्बू द्विवेदी को क्रमशः धारा- 354 भादसं एवं 7/8 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 02 वर्ष, 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपए, 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।