सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर १६ फरवरी ;अभी तक; एक नाबालिगा को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र यादव उर्फ गुडिय़ा को पाक्सो की अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायधीश ने आरोपी पर 55 सौ रुपये को जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी 2022 को पीडि़ता के परिजनों ने माढ़ोताल थाने में गुमइंसान की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उनकी नाबालिग बेटी 20 फरवरी 2022 को सब्जी लेने घर से निकली थी, परंतु घर वापस नहीं आई उसने उसकी तलाश आसपास व अन्य रिश्तेदारो में भी की, लेकिन उत्तरजीवी का कोई पता नहीं चला। उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। जिसके बाद पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब करते हुए मामले में दुराचार, पाक्सो व एसटीएससी एक्ट सहित अन्य धाराओं का इजाफा कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।