नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

10:45 pm or February 7, 2023

दीपक शर्मा

पन्ना ७ फरवरी ;अभी तक; सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता ने बताया कि अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.02.2020 को अभियोक्त्री (प्रथम) ने थाना पटेरा जिला दमोह में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 10.02.2020 को सुबह 08ः00 बजे करीब एक आदमी मोटरसाइकिल लिये उसके गांव आया और उनके घर के पास उसे और दूसरी अभियोक्त्री को मिला और बोला कि वह यही पास के गांव में रहता हैं। उन दोनों से बोला कि गांव के मंदिर में भजन गाने चलना है। वह 500-500 रूपये एक दिन के देगा, उनके साथ चलो तो दूसरी अभियोक्त्री ने अपनी बहन की लडकी तीसरी अभियोक्त्री को बताया कि गाना गाने चलना है, ये 500 रूपये देंगे और वह आदमी उन तीनों को भजन गाने के बहाने बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर एक मकान में ले गया और अभियुक्त मोमबत्ती जलाकर उन लोगों से यहां वहां की बातें करने लगा फिर अभियुक्त अभियोक्त्री प्रथम को गलत तरीके से छूने लगा तो उन्होंने मना किया तो अभियुक्त उन तीनों से बोला कि चुपचाप रहो यदि मना किया तो चाकू मारकर यहीं दफना देंगे और अभियुक्त जबरन गलत काम करने लगा तो अन्य दो अभियोक्त्री वहां से बाहर भागी और चिल्लाई तो आसपास की औरतें आ गयी जिन्हे देखकर अभियुक्त वहां से भाग गया।

तीनों अभियोक्त्री थाना रिपोर्ट को आयी। अभियोक्त्री(प्रथम) की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना पटेरा जिला दमोह में अभियुक्त पुरूषोत्तम उर्फ बुद्धू यादव के विरूद्ध अपराध क्रमांक 0/2020, दिनांक 11.02.2020 धारा 363, 366(क), 376, 506 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर उसकी जिला अस्पताल दमोह में एम.एल.सी. कराई गई। विवेचना के दौरान प्रकरण थाना कोतवाली पन्ना जिला पन्ना के क्षेत्राधिकार का होने से थाना कोतवाली पन्ना में अपराध धारा 363, 366ए, 376, 506 भा.द.सं., धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3(2)(अ), 3(2)(अं), 3(1)(ध) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री एवं अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी पुरूषोत्तम उर्फ बुद्धू यादव के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी- पुरूषोत्तम उर्फ बुद्धू यादव को क्रमशः धारा- 363, 366, 365(02 शीर्ष), 506(03 शीर्ष), 376(1) भादसं एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, 03 वर्ष, 02 वर्ष, 10 वर्ष, 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं क्रमशः 1000/-रूपए, 2000/-रूपए, 1000/-रूपए, 1000/-रूपए, 5000/-रूपए, 5000/-रूपए  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।