नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के अपराध में आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक)

5:51 pm or March 5, 2023

महावीर अग्रवाल

मंदसौर 5 मार्च अभीतक ।  माननीय विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी लोकेश पिता राजेश बैरागी उम्र 19 वर्ष निवासी फाटक मोहल्ला पिपलियामंडी जिला मंदसौर को नाबालिग के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) और 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि पीड़िता बचपन से अपनी नानी के यहां पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना दिनांक 10.08.2021 को शाम के 04ः00 बजे पीड़िता के मोबाईल पर पड़ोसी अभियुक्त लोकेष ने फोन लगाकर बोला कि उसे पावागढ़ माताजी मंदिर घुमाने ले चलेगा वह तैयार रहे। पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने उसकी नानी को उनके बारे में बताने का बोला इस कारण पीड़िता डर गई, करीब रात्री 11ः00 बजे आरोपी लोकेष ने फिर फोन करके पीड़िता को घर से बाहर बुलाया और धमकी दी कि वह उसके साथ नहीं चली तो वह उसके घर वालो को सबकुछ बता देगा फिर आरोपी लोकेष पीड़िता को मोटरसाईकल पर बैठाकर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के पास लेकर गया जहां पर आरोपी का दोस्त बाल अपचारी उसे मिला और उससे कहा कि चौपाटी पर हमें छोड दे उसके बाद तीनो मोटरसाईकल पर बैठकर कनघट्टी रोड पर स्थित ईंट भट्टो के पास सुनसान जगह पर गये। जहां पर आरोपी लोकेष व उसका दोस्त बाल अपचारी दोनो ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया उसके बाद पीड़िता अपने घर आई और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को बताई व थाना पिपलियामंडी पर आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।