विधिक संवाददाता
इंदौर ६ अप्रैल ;अभी तक; विशेष लोक अभियेाजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.04.2021 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती नीलम शुक्ला, जिला इंदौर द्वारा थाना राजेंद्र नगर के अपराध क्रमांक 460/2019 में निर्णय पारित करते हुये आरोपी दिलीप पिता रमेश, आयु 20 वर्ष निवासी सिलीकॉन सिटी इंदौर को धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड व अर्थदंड अदा न किये जाने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगताये जाने का आदेश किया गया एवं धारा 9/10 पॉक्सो अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की अदायगी न किये जाने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.06.2019 को पुलिस थाना राजेंद्र नगर में पीडिता की मां ने इस आशय की रिपोर्ट की कि घटना दिनांक को शाम 07:45 बजे वह अपने घर पर खाना बना रही थी तथा उसकी पुत्री घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। जब बालिका काफी देर तक दिखाई नहीं दी तो उसे देखने बाहर आये तो बालिका नहीं दिख रही थी आवाज लगाते हुए खाली प्लॉट तरफ देखने गये तो अंधेरे में परछाई दिखाई दी पास जाने पर देखा कि आरोपी दिलीप उसकी बालिका को गोद में लिये हुये दिखा जब उसने बालिका को आवाज लगाई तो आरोपी दिलीप एकदम बालिका से दूर हट गया तभी फरियादी ने आरोपी से पूछा कि वह बालिका के साथ क्या कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं घर छोडने के लिये आ रहा था उसके बाद अपनी बालिका से पूछा कि दिलीप कया कर रहा था तो उसने बेड टच किये जाने की बात बताई और बताया कि बार बार आरोपी गोदी में बिठा रहा था जब मैं चिल्लाने लगी तो वहां से दिलीप भाग गया उक्त घटना की सूचना थाने पर दी गई जिस पर से अभियुक्त् के विरूद्ध थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर उक्त दंड से आरोपी को दंडित किया गया।
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