रवि शर्मा
भिण्ड २४ सितम्बर ;अभी तक ; न्यायालय षष्ठ्म अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के लिये में अन्य साथियों के साथ मिलकर बलात्कार करने वाले आरोपी इंस्पेक्टर पुत्र सालिंगराम ने जमानत आवेदन पेष किया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बी.एल. शर्मा भिण्ड द्वारा की गयीं जिसकें आधार पर न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर एडीपीओ भिण्ड ने बताया कि दिनांक 17/06/2020 को बालिका आयु लगभग 16 वर्ष की मां ने संदेह के रूप में आरोपी पवन एवं कोक सिंह के विरूद्ध दिनांक 14/06/2020 को बालिका के व्यपहरण के संबंध में थाना अटेर में लिखित आवेदन पेष किया जिस पर से थाना अटेर ने अपराध क्रमांक 119/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। दौराने विवेचना में बालिका को दस्तयाब किया गया एवं उसके कथन दिनांक 19/06/2020 को लेख किये गये जिसके अनुसार दिनांक 14/06/2020 को रात करीब 8-8ः30 बजे अपने गांव में ही परिवार के साथ दावत खाने गयी थी, जहां से वापिस आ रही थी तो कुए पर गांव के उन्हें इस्पेक्टर सिंह, पवन, कूपसिंह, अनिल सिहं, एवं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक चार पहिया वाहन से मिले, जिन्होंने उन्हें घर छोड़ने ने के लिये कहा। बालिका गाड़ी में बैठ गयीं, किंतु उन लोगो ने बालिका को घर नहीं छोड़ा और सीधे एटा और मालवन ले गये, वहां पर एक खण्डहर वाली जगह पर रोका। दिनांक 16/06/2020 को विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने बालिका के साथ बलात्संग किया। दिनांक 17/06/2020 को पुलिस ने बालिका को वहां से दस्तयाब किया था।
Post your comments