सीहोर १९ नवंबर ;अभी तक; यायालय श्री मनीष लौवंशी अपर सत्र न्यायाधीश बुदनी जिला सीहोर ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी की जमानत निरस्त कर दी ।
संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 07/03/2020 को फरियादिया अपने माता व पिता के साथ थाना रेहटी उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे पिताजी रामेश्वर बारेला ने ग्राम देवगांव में करीब 8-9 माह पहले पप्पू सेठ के खेत में पानी का ठेका लिया था । मैं मेर पिताजी वे मेरी मां, पप्पू सेठ के खेत में बने टप्पर पर ही रहते थे । करीब 05 माह पूर्व मेरी मां व पिताजी मेरी जाति के मामाजी मालसिंह बारेला नि. यारनगर थाना रेहटी के घर 2-4 दिन के लिए गए थे । मैं देवगांव में टापरी पर अकेली थी फिर मेरे मां पापा ने मामाजी मालसिंह के लडके मोहन बारेला को मेरी देखरेख के लिए छोड दिया था । तो मोहन ने उसी दौरान मेरे साथ बुरा काम बलात्कार किया था उसने मेरे साथ दूसरे दिन भी बुरा काम किया था जब मेरे माता पिता आए तो मैंने यह बात उन्हे नहीं बताई क्योंकि मोहन ने मुझे धमकी दी थी कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूगां । फिर करीब 05 माह बाद दिनांक 27/02/2020 को मुझे जब तकलीफ हुई तो मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई । तो फिर मेरा भाई प्रकाश मुझे सी. एच.सी कोलार में दिखाने ले गए थे । जहां मेरा इलाज हुआ था जहां मुझे पता चला कि मोहन ने मेरे साथ गलत काम किया था जिसके वजह से मुझे 20 सप्ताह का गर्भ है बाद मैं वापस अपने घर आ गई । फिर मैं अपने माता पिता के साथ थाना रेहटी आई ।
उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी मोहन बारेला पिता मालसिंह बारेला निवासी यारनगर थाना रेहटी जिला सीहोर के विरूद्ध धारा 376, 506 भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट का पाये जाने पर देहाती नालसी चाक कर विवेचना में लिया गया अपराध 071 /2020 पर कायम किया गया ।
आरोपी मोहन बारेला पिता मालसिंह बारेला निवासी ग्राम यारनगर द्वारा माननीय न्यायालय श्री मनीष लौवंशी अपर सत्र न्यायाधीश बुदनी जिला सीहोर के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया गया जिस पर विशेष अपर लोक अभियोजक श्री पंकज रघुवंशी द्वारा जरिए व्ही.सी. जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध जघन्य प्रकृति का होने से अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई । जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व अव्यस्क उत्तरजीवी के साथ कारित कृत्य को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न देकर आरोपी मोहन बारेला पिता मालसिंह बारेला निवासी ग्राम यारनगर द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दी गई ।
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