सीहोर १४ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय श्री मनीष लौवंशी अपर सत्र न्यायाधीश बुदनी जिला सीहोर नाबालिग से बलात्कार के आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी .
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि दिनांक 28/08/2020 को फरियादिया अपने पिता के साथ थाना थाना रेहटी उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की दिनांक 05/10/2019 को दिन में करीब 02 बजे नवरात्रि में सप्त्मी के दिन मैं अपनी बहन के साथ सलकनपुर मन्दिर आई थी कि मेरी बहन किसी काम से सीढियों से नीचे चली गई थी तो मैंने बहुत देर तक सीढियों पर इंतजार किया तथा अपनी बहन की तलाश की लेकिन वह नहीं मिली तो मैं रोने लगी वहीं पर राजेन्द्र कीर खडा था ने कहा कि रो मत मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड दूंगा । राजेन्द्र कीर को मैं पहले से जानती थी इसलिए उसके साथ मोटर साईकिल पर चली गई । राजेन्द्र ने मूझे घर छोडने के बजाय दो तीन महिने तक बुदनी में रखा और मेरी मर्जी के विरूद्ध मेरे साथ मेरे मना करने पर भी गलत काम करता रहा फिर उसने मुझे अपने गांव ले आया जहां पर राजेन्द्र ने मुझै पत्नि की तरह रखा तथा मेरे साथ लगातार गलत काम करता रहा फिर मुझे राजेन्द्र ने अपने मामा नेपाल सिंह कीर के घर ले गया जहां राजेन्द्र ने दो एक दिन रूककर मामा नेपाल सिंह कीर के घर छोड दिया था जहां मैं दो माह तक रही जहां नेपाल सिंह ने मेरे साथ छेडखानी की और कई बार नेपाल सिंह ने मेरा हाथ पकडकर खीच लेता था और बुरी नियत से मुझे गले से लगा लेता था । फिर मैं अपनी मर्जी से राजेन्द्र से छुपकर भागकर मैं अपने घर आ गई । घर आ कर मैंने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी ।
उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी राजेन्द्र कीर व नेपाल सिंह कीर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 329/20 धारा 363, 366(A), 376(2)(n), 342, 354, 506, 34 भादवि तथा 5L/6 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण मे आरोपी राजेन्द्र कीर पिता विजय सिंह कीर उम्र 18 वर्ष निवासी थाना नसरूल्लागंज जिला सीहोर को गिरफ्तार कर न्यायालय बुदनी में पेश किया गया जहां से अभियुक्त केन्द्रीय जेल होशंगाबाद में निरूद्ध है ।
दिनांक 11/09/2020 को आरोपी नेपाल सिंह कीर निवासी ग्राम बासनिया द्वारा माननीय न्यायालय श्री मनीष लौवंशी अपर सत्र न्यायाधीश बुदनी जिला सीहोर के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया जिस पर अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार शर्मा द्वारा जरिए व्ही.सी. जमानत आवेदन का विरोध किया गया कि अपराध जघन्य प्रकृति का होने से अपराध की गंभीरता के आधार पर अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई । जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व अव्यस्क उत्तरजीवी के साथ कारित कृत्य को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न देकर आरोपी नेपाल सिंह कीर निवासी ग्राम बासनियां द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दी गई ।
शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री अतुल कुमार शर्मा ,जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
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