महावीर अग्रवाल
मन्दसौर १३ जनवरी ;अभी तक; माननीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय गरोठ श्रीउत्सव चतुर्वेदी सा0 द्वारा आरोपीराजू पिता बालू उर्फ बालाशंकर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम धामनियां जाली थाना गरोठ जिला मंदसौर को नाबालिग से बलात्संग करने केआरोप मे दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं चार हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी रमेश गामड द्वारा बताया गया कि मामला इस प्रकार है कि दिनांक 30.07.2015 को दिन में करीब 2 बजे पीडिता उम्र 17 वर्ष के गुम हो जाने की सूचना दी जिसके आधार पर आरक्षी केन््द्र गरोठ में गुमशुदा इंसान सूचना रोजनामचा क्रमांक 13/2015 पर कायम की गई और उसी समय फरियादी द्वारा यह सूचना दिये जाने पर उसे अभियुक्त राजू पिता बालू मीणा द्वारा उसकी अवयस्क पु्त्री को बहला फुशला कर ले जाने की जानकारी गांव वालो ने दी है । आरक्षी केन्द्र गरोठ पर अभियुक्त राजू मीणा के विदरूद्ध भादवि की धारा 363, 366, 376(2)(के), 376(2)(आई) तथा लेगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम की 2012 की धारा 3,4 5एन/6 के अधीन अभियोग पत्र न्यायार्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
माननीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय गरोठ श्रीउत्सव चतुर्वेदी सा0 के द्वारा आरोपी को बलात्संग का दोषी मानते हुये धारा 363 भादवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रू. जुर्माना, 366 भादवि में दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 1 हजार रू. जुर्माना तथा 376(2)(के), भादवि में दस वर्ष एवं दो हजार रूपयेजुर्माना के अर्थदण्ड से दंडित किया गया
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रमेश गामड द्वारा किया गया ।
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