महावीर अग्रवाल
मंदसौर १६ मार्च ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान निकिता वार्ष्णेय साहब द्वारा आरोपीगण 01) शाहरूख कोका पिता साबिर कोका उम्र 20 साल नि0 मुल्तानपुरा मंदसौर 02) अंकलेष चौहान पिता राधेष्याम चौहान 21 साल नि0 मयूरी कालोनी संजीत नाका मंदसौर को अपराध में दोषी पाते हुये 6-6 माह का कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन सहा0 मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 31.07.2016 को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि मै पीजी कॉलेज मंदसौर में पढाई करता हूं। उक्त दिनांक को दिन में करीब 15ः00 से 18ः00 बजे पीजी कॉलेज में सेमेस्टर के एग्जाम होने से अपना व सहपाठी मितेष पंजाबी, कृष्श्णा सोलंकी ने अपने अपने मोबाईल सहपाठी माया प्रजापति की टीव्हीएस स्कूटी की डिक्की में रखकर लॉक कर दिये थे तथा सभी परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष में गये थे परीक्षा होने के बाद बापस सभी आये और स्कूटी की डिक्की में देखा तो डिक्की में सभी के मोबाईल नही थे जिन्हें अज्ञात व्यक्ति ने चुराया था पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान के दौरान चोरी करने वाले आरोपीगण को ज्ञात कर गिरफतार कर पूछताछ करने पर उनसे चोरी के मोबाईल जप्त किये तथा सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया द्वारा किया गया।