प्रेम वर्मा
राजगढ़ 11 नवम्बर :अभी तक: जिले के खिलचीपुर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने थाना भोजपुर के अपराध में धारा धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं 4/10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम में अभियुक्त रमजान खान एवं वहीद सर्व निवासी इस्लामपुरा टोंक (राजस्थान) का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल खिलचीपुर ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया ।
मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया है कि थाना भोजपुर में 7 नवंबर 2020 को मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि एक कंटेनर गाय बछड़ो से भरा हुआ राजस्थान की तरफ से आ रहा है। सूचना पर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर कुछ देर बाद राजस्थान तरफ से एक कंटेनर आता हुआ दिखाई दिया जिसे फोर्स की मदद से रोक कर चालक रमजान खान निवासी इस्लामपुरा टोंक (राजस्थान) का होना बताया तथा चालक के पास मे बैठे व्यक्ति वहिद निवासी इस्लामपुरा टोक( राजस्थान ) का होना बताया।
कंटेनर में गाय के बछडे ठंस, ठूंस के भरे हुये थे। जिनमें कुल 36 बछडे जो कीमती करीबन 3,50,000 रुपये के थे जिन्हें क्रूरता पूर्वक ठूस ठूसकर एवं बछडों के पैर बंधे हुये थे। उत्त दोनों आरोपियों पर धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं 4/10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंटेनर एवं बछडों को मोके पर ही जप्त किया जाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
कंटेनर में गाय के बछडे ठंस, ठूंस के भरे हुये थे। जिनमें कुल 36 बछडे जो कीमती करीबन 3,50,000 रुपये के थे जिन्हें क्रूरता पूर्वक ठूस ठूसकर एवं बछडों के पैर बंधे हुये थे। उत्त दोनों आरोपियों पर धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं 4/10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कंटेनर एवं बछडों को मोके पर ही जप्त किया जाकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
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