सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर ५ फरवरी ;अभी तक; पोर्टल बंद होने के कारण परियोजना आधारित प्रस्तावों का आवेदन नहीं कर पाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया था। संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नही दिया गया। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को आदेषित किया है कि वह निर्देष प्राप्त कर जवाब करें।
रायसेन निवासी अमर सिह राजपूत की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि निधि निवेदिता मिशन संचालक राज्य उद्यानकी मिशन भोपाल द्धारा परियोजना आधारित प्रस्तावो के आवेदन प्राप्त करने एवं दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने कि व्यवस्था की गयी थी। इस संबंध में 16 नवंबर 22 को विज्ञापन जारी किया। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि उसके पास 2 एकड़ से अधिक जमीन है। वह आवेदन करने 30 नवम्बर को एमपी आॅन लाईन गया था। पोर्टल बंद होने के कारण वह आवेदन करने से वंचित रह गया।
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि इस संबंध में उसने संबंधित व्यक्तियों को फोन से सूचित किया था। इसके अलावा संबंधित व्यक्तियों से पत्राचार भी किया था। पत्राचार का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उक्त आदेष जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा।