सिद्धार्थ पाण्डेय
जबलपुर ११ सितम्बर ;अभी तक; वैष्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण वापस प्रदेष लौटे प्रवासी मजदूरों को षासकीय योजना का लाभ किस तहर प्रदान किया जायेएइस संबंध में याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में सुझाव पेष किये गये। याचिकाकर्ता द्वारा पेष किये गये सुझाव के संबंध में रिज्वाइंडर पेष करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ए के मित्तल तथा जस्टिस व्ही के षुक्ला की युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।
बंधुआ मुक्ति मोर्चा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के कारण दूसरे राज्यों से बडी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेष में लौट रहे है। प्रवासी मजदूरों को खादय तथा आर्थिक मदद करने के लिए कई षासकीय योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे प्रवासी मजदूर अपना जीवन.यापन कर सकें। याचिका में कहा गया है कि दूसरे प्रदेष से लौटे प्रवासी मजूदरों को किसी प्रकार की षासकीय योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। याचिका के साथ वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के नाम की सूची आधार कार्ड के साथ प्रस्तुत की गयी थी।
याचिका में कहा गया था कि षासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण प्रवासी मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। षुक्रवार को सुनवाई के दौरान योजना का लाभ किस प्रकार प्रदान किया जायेएइस संबंध मेें याचिकाकर्ता ने सुझाव पेष किय याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सन्नो षगुफता खान ने पैरवी की।
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