सिद्धार्थ पाण्डेय
जबलपुर १६ सितम्बर ;अभी तक; फर्जी कंपनी बनाकर व्यापारी से 19 लाख रूपये की धोखाधडी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका जस्टिस व्ही पी एस चैहान ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि आरोपी के खिलाफ अन्य प्रदेष में भी धोखाधडी के मामले दर्ज है।
अभियोजन के गिरीराज षर्मा ने जीआई पाईप की सप्लाई के लिए फर्जी कंपनी खोली थी। मकोनिया सागर निवासी ठेकेदार संजय रोहिदास तथा बिहारी सोनी से जीआई पाईप की सप्लाई आरोपी ने लगभग 19 लाख रूपये लिये थे। राषि लेने के बाद आरोपी की पाईप की सप्लाई नहीं की। पतासाजी करने पर पता चला की उक्त कंपनी फर्जी है और उप्र,राजस्थान सहित अन्य प्रदेष में उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है।
सुनवाई के दौरान ठेकेदार की तरफ से अधिवक्ता निधेष्य पांडे ने जमानत के खिलाफ आपत्ति पेष की गयी। आपत्ति पर गौर करने के बाद एकलपीठ ने आरोपी को जमातन देने से इंकार कर दिया।
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