महावीर अग्रवाल
मदंसौर ११ सितम्बर ;अभी तक; द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मंदसौर के द्वारा आरोपी फिरोज पिता जाकीर उम्र 18 वर्ष नि0ग्रा0 मुल्तानपुरा तह0 व जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.2019 को करीब 10ः45 बजे फरियादी के घर फैक्ट्री से फोन आया कि मुल्तानपुरा स्थित उसकी टायर फैक्ट्री में शाॅर्ट सर्किट होने से टायर स्क्रेप में आग लग गई थी उसी दौरान फैक्ट्री के आॅफिस व सिक्युरिटी रूम मे तोडफोड तथा पत्थरबाजी की गई। व जब उनके गांव से फायर विग्रेड निकल रहा था उसी दौरान गांव मंे उसे रोका गया जिससे आग नहीं बुझने के कारण फैक्ट्री में करीब 200 किलो टायर जलकर राख हो गये।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना वायडी नगर पर अपराध क्र. 468/2019 अंतर्गत धारा 147, 149, 452, 427, 336, 341 भादवि दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना वायडी नगर पर अपराध क्र. 468/2019 अंतर्गत धारा 147, 149, 452, 427, 336, 341 भादवि दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया।
प्रकरण में फरार आरोपी फिरोज द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई आज नियत थी।
आरोपी फिरोज पिता जाकीर उम्र 18 वर्ष नि0ग्रा0 मुल्तानपुरा तह0 व जिला मंदसौर के द्वारा माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश महोदय श्रीमती निशा गुप्ता सा0 मंदसौर के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी फिरोज पिता जाकीर उम्र 18 वर्ष नि0ग्रा0 मुल्तानपुरा तह0 व जिला मंदसौर की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त की गई।
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