प्रेम वर्मा
राजगढ़ 5 सितम्बर : अभी तक: जिले के ब्यावरा के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ब्यावरा थाना देहात के प्रकरण में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बंटी गुर्जर निवासी ग्राम बाईहेड़ा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ब्यावरा के सहायक जिला लोक अभियोजक आलोक उपाध्याय ने की थी।
मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि फरियादी ने 22 अप्रैल 2020 को ब्यावरा थाना देहात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि के समय जब वह और उसके परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे उसकी लड़की घर से निकल गई तो फरियादी जाग गई। लड़की को तलाश किया व गावं पर कुएं के पास जाकर देखा तो बालिका व आरोपी बंटी दिखे । आरोपी बंटी फरियादी को देखकर भाग गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 376 भादवि, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम का अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई थी।
Post your comments