सीहोर ७ नवंबर ;अभी तक; प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर जिला सीहोर के द्वाराबहला फुसलाकर शादी का लालच देकर भगाकर ले जाने वाले आरोपी की जामानत याचिका खारिज कर दी ।
माननीय न्यायालय – प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर जिला सीहोर के द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत अभियुक्त आरोपी राजेश मेवाडा पिता श्री हरिप्रसाद मेवाडा निवासी रायपुर नयाखेडा, थाना मण्डी जिला सीहोर को धारा 376, 342, 506, 34 भा.द.वि., 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका माननीय न्यायालय ने निरस्त की
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि-
यह है पूरा मामला-
घटना का संक्षिप्त विवरण – अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 19/10/2020 को आरक्षीकेन्द्र मण्डी में जिला सीहोर पर रिपोर्ट लिखाई कि वह 19 वर्ष की होकर 11वीं की पढाई कर रहीं है आरोपी राजेश मेवाडा ने उसे लडकी बनकर मोबाइल पर मैसेज किया तो वह उससे बात करने लगी थी बाद में उसने बताया कि वह राजेश मेवाडा है और उसे पसंद करता है। दिनांक 14/03/2020 को उसके माता-पिता बाहर गये हुए थे तभी आरोपी की बहन उसे बुलाकर घर ले गई और वहां से चली गई इसके बाद राजेश ने घर के अन्दर खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की घमकी दी। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 342, 506, 34 भा.द.वि., 3/4 पॉक्सो एक्ट तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्री केदार सिंह कौरव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई।
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