सीहोर ५ नवंबर ;अभी तक; न्यायालय – प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर जिला सीहोर के द्वारा अभियुक्त आरोपी नीरज परमार पिता अर्जुन सिंह परमार निवासी महुआखेडी, थाना कोतवाली जिला सीहोर को धारा 376, 366ए भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने निरस्त की
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 02/10/2020 को फरियादिया थाना मण्डी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि मेरी नातिन जो कि 9वी कक्षा तक पढी है। दिनांक 01/10/2020 को मेरा लडका भोपाल गया था और मैं सोयाबीन कटवाने के लिए 06:00 बजे करीब मजदूर भेले करने गांव में गई थी। घर पर पीडिता को छोड गई थी। शाम को करीब 7:00 बजे घर पर वापस आई तो वह घर पर नहीं मिली गांव व आसपास मे तलाश की किन्तु कोई पता नहीं चला। मेरी नातिनी के पास अक्सर नीरज परमार निवासी ग्राम महुआ खेडी का फोन आता रहता था। फिर मैंने और मेरे लडके ने महुआ खेडी जाकर नीरज परमार की तलाश की तो नही मिला मुझे शंका है कि नीरज परमार मेरी लडकी को बहला-फुसलाकर शादी का लालच देकर भगाकर ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर नीरज परमार को गिरफ्तार किया गया और पीडिता के कथन लिए गए उसने अपने कथानों में आरोपी नीरज परमार द्वारा पीडिता से शादी करना तथा पत्नी के रूप में रखकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात बताई है। पीडिता का मेडीकल परीक्षण कराकर धारा 376, 366ए भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्री केदार सिंह कौरव सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर द्वारा की गई।
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