महावीर अग्रवाल
मंदसौर २ सितम्बर ;अभी तक; प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एन.एस. बघेल सा0 मदंसौर के द्वारा आरेापी मुकेश पिता रोडूलाल बागरी उम्र 38 साल नि0 डोरवाडा तह0 मल्हारगढ जिला मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि मामला इस प्रकार है कि दिंनाक-10.08.2020 को सुबह लगभग 9:30 बजे फरियादी सुरेश अपने घर के बाहर बैठा था तभी आरेापी मुकेश हाथ में लट्ठ लेकर आया और उसे अश्लील गालियां देने लगा और बोला कि उसका नाम मोटर चोरी में पुलिस को बताया है। और फिर आरोपी मुकेश ने लट्ठ उसके जांघ में मारा और जब वह नीचे गिर गया तो अारोपी मुकेश ने उसकी नाक पर जोर से काटा जिससे उसकी नाक कट गई और आरोपी उसकी कटी हुई नाक के टुकडे को खा गया। फिर आरोपी मुकेश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वहीं पर चश्मदीद साक्षी फरियादी सुरेश का लडका अर्जुन व पडौसी भरत नायक मौजूद थे। इसके बाद सरपंच ने 100 नंबर पर फोन किया और फरियादी को अस्पताल लेकर आये। फिर घटना की रिपोर्ट थाना नारायणगढ में लेखबद्ध कराई। जिस पर से अपराध क्र. 240/2020 धारा 294,323, 506, 326 भादवि कायम किया गया।बाद आरोपी को गिरफतार किया गया। आरोपी मुकेश द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन लगाया गया था। जो कि आज सुनवाई हेतु नियत था। आज दिंनाक को आरोपी मुकेश पिता रोडूलाल बागरी उम्र 38 साल नि0 डोरवाडा तह0 मल्हारगढ जिला मंदसौर के द्वारा माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एन.एस. बघेल सा0 मदंसौर केे समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से लोक अभियोजक कांतिलाल राठौर के द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी की जमानत याचिका निरस्त की गई। |
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