प्रेम वर्मा
राजगढ़ 3 सितम्बर :अभी तक: जिले के ब्यावरा के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी बाबूलाल निवासी मलावर को धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत अवैध रूप से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक उपाध्याय ने बताया कि थाना मलावर के उप निरीक्षक राजेन्द्र सोलंकी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति 15 लीटर अवैध शराब अपने पास में रखे हुए है। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार आरोपी बाबूूलाल के पास से 15 लीटर शराब जप्त कर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत अपराध की कायमी की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके उपरांत न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है।
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