इंदौर ३ नवंबर ;अभी तक; न्यायालय डॉ. गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने ब्रांडेड कंपनियों के नकली ट्रेडमार्क लगाकर कपडो का विक्रय करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय डॉ. गौरव गर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना चंदन नगर के अप.क्र.826/2020 धारा 420, 482, 486 भादवि व 51/63 कॉपीराईट एक्ट तथा 103/104 ट्रेडमार्क एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी किशनचंद्र पिता ताराचंद्र जैसवानी उम्र 52 साल निवासी 17 सर्वोदय नगर इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ दीपा यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर को एक आवेदन दिया गया कि दिपावली पर्व के मद्देनजर बाजारो में ब्रांडेड कंपनियों से मिलते जुलते हुबहू दिखने वाले नकली कपडो की बिक्री करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने बाबत फरियादी अमित जग्गी द्वारा बताया गया कि मैं यूनाइटेड ओवरसीज ट्रेडमार्क कंपनी में दो वर्ष से सीनियर जांच अधिकारी के पद पर नियुक्त हूं हमारी कंपनी को पावर आफ अटर्नी के माध्यम से बाजारों में बिक रहे नामी कंपनियों के नामों का उपयोग करके नकली कपडों के विरूद्ध कार्यवाही करने का भारत सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त है जिसकी वजह से कई नामी कंपनियां हमसे अनुबंध करती हैं उसी अनुबंध के तहत हम ऐसे नकली सामान बेचने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करवाते है जिसके लिए कंपनी ने मुझे अधिकृत किया है उसी के तारतम्य में मेरे द्वारा इंदौर शहर में गोपनीय रूप से जानकारी संकलित की गई कि किशन जैसवानी ने जूनी इंदौर के अपने मकान पर एक कपडो का गोडाउन बना रखा है और दीपावली पर्व के मद्देनजर नाईक, लिवाईस, वुडलेंड, जैक एंड जोन्स, लोकास्टे, टॉमी हिलफिगर जैसी नामी कंपनियों के ब्रांड के नामो का उपयोग कर उन्ही जैसी दिखने वाली लोगो, स्टीकर तथा बारकोड उपयोग कर नकली कपडे बेचे जा रहे है। जिससे नामी कंपनी की प्रतिष्ठा के साथ राजस्व को भी नुकसान हो रहा है एवं ऐसे व्यक्ति आम जनता व सरकार के राजस्व का नुकसान कर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित कर धोखाधडी कर गैर कानूनी अपराध गठित कर रहा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा कॉपीराईट एक्ट व ट्रेडमार्क एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। अत: किशन जैसवानी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त सूचना पर से जांच पश्चात अपरााध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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