मतदाता सूची में मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

11:01 pm or September 16, 2023

दीपक शर्मा

पन्ना,16 सितम्बर , अभीतक

आगामी 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से मतदाता सूची में किसी भी मृत या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम नहीं होना चाहिए। यदि किसी बीएलओ की मतदाता सूची में मृत और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ, ईआरओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत 2 अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए थे। मतदान केंद्रों पर होगा मतदाता सूची का वाचन 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दिन सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान सेक्टर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी।