प्रेम वर्मा
राजगढ़ 25 सितम्बर :अभी तक: जिले के खिलचीपुर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने अभियुक्त बलराम निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ( राजगढ) को शराब के नशे में घर में घुसकर बुरी नियत से महिला से छेड़छाड करने के आरोप में जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है।
मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने बताया कि फरियादिया ने 23 अगस्त 2020 को थाना भोजपुर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह 20 अगस्त की रात को घर पर सो रही थी तो अभियुक्त बलराम शराब पीकर उसके घर में घुस गया था। बुरी नियत से फरियादिया का हाथ पकड़ा तो उसकी नींद खुल गई थी। अभियुक्त बलराम हाथ खींचकर कह रहा था कि मेरे साथ चल और किसी को बताया तो जान से मार दूँगा। फरियादी चिल्लाई तो उसके घर के अन्य सदस्य आ गये थे और अभियुक्त बलराम को पकड़ लिया था। अभियुक्त को पकड़कर डायल 100 को फोन लगा दिया था जिससे पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भोजपुर में अपराध धारा 354, 457, 509, 506 भादवि दर्ज कर जांच में लिया गया था।
अभियुक्त बलराम ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरा लाल ग्वाल द्वारा तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुये अभियुक्त बलराम की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेजा है।
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