विधिक संवाददाय
सीहोर १० मार्च ;अभी तक; न्यायालय – श्री भारत सिंह रघुवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. इछावर, जिला सीहोर के द्वारा अभियुक्त धर्मसिंह आयु 32 वर्ष आत्मज राधेश्याम खाती , राधेश्याम आयु 60 वर्ष पिता हीरालाल खाती निवासीगण ग्राम ढाबलामाता तहसील इछावर थाना इछावर जिला सीहोर, रामगोपाल आयु 65 वर्ष आत्मज सेवाराम खाती, एवं भूरा उर्फ वीरभान खाती उम्र 36 वर्ष आत्मज रामगोपाल निवासीगण कस्बा इछावर थाना इछावर तहसील इछावर जिला सीहोर म.प्र दोषसिद्ध पाते हुए चारों आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 03.06.2015 को फरियादी प्रेमनारायण के दादा हीरालाल जो उनके ताउ अभियुक्त राधेश्याम के पास इछावर में रहते थे का देहांत हो गया था। उसके पिता बाबूलाल ने उसके दादाजी का अंतिम संस्कार गांव पिपलियां में करने को कहा तो किसी बात को लेकर बिवाद हो गया और उसके पिता बाबूलाल के साथ अभियक्ति राधेश्याम, धर्मसिंह, रामगोपाल एवं भूरा ने लात घूसों से मार की थी जिसकी रिर्पोट उसने थाने में की थी रिर्पोट करने वाली बात को लेकर शाम के लगभग 7 बजे अभियुक्त राधेश्याम ने फरियादी को गंदी. गंदी गांलियां दी और चार पांच थप्पड मार दिये अभियुक्त् धर्मसिंह रामगोपाल भूरा ने भी ने गाली गलोच कर जान से मारने की धमकी दी फरियादी ने घटना की रिर्पोट थाने पर लेखबद्ध कराई थी जिसके आधार पर थाना इछावर जिला सीहोर ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद अहिरवार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, जिला सीहोर द्वारा की गई।
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