संतोष मालवीय
,भोपाल ७ मई ;अभी तक; अपर सत्र न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर की अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते एक डेढ़ साल की बच्ची की निर्मम हत्या करने वाली आरोपी महिला अनुषा पाल को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 सितंबर 2019 को फरियादिया मोहिनी मालवीय द्वारा थाना हबीबगंज में उसकी डेढ साल की बच्ची के गुम होने के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भादस की धारा 363, 364 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की थी। पुलिस ने विवेचना में पाया की आरोपी महिला अनुषा पाल फरियादिया मोहिनी मालवीय से रंजिश रखती थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की थी। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया था कि उसने योजना बनाकर फरियादी की उसकी बच्ची को घर से ले जाकर दाना पानी रोड पर ब्लोसम नर्सरी के पास नाक मुंह दबाकर, पानी में डुबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया था। पुलिस ने विवेचना बाद चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।