सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर ४ नवंबर ;अभी तक; मप्र हाईकोर्ट ने पायली गांव के वाशिन्दों की पत्र याचिका को गंभीरता से लेते हुए सरकार को सड़कों को दुरुस्त करने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देष दिये थे। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस व्ही के षुक्ला की युगलपीठ को बताया गया कि सडक निर्माण के लिए वर्क आर्डर जारी कर दिये गये है। सडक निर्माण में कुछ निजी जमीन आ रही है,जिन्हे प्रक्रिया के तहत अधिग्रहित की जायेगी।
गौरतलब है कि सिवनी जिले के घंसौर विकासखण्ड के ग्राम पायली में रहने वाले चेनसिंह डेहरिया व अन्य की ओर से 18 जून को भेजे गए पत्र की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका के रूप में की जा रही है। पत्र में आरोप है कि रोजगार के साधन न होने के कारण गाँव के गरीब अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे। पीएम आवास योजना के तहत वहाँ पर एक भी मकान नहीं बना। कलकुही से पायली तक सड़क न होने से छात्रों को दिवारी, शिकारा और सूरजपुरा के स्कूलों तक आने-जाने में दिक्कतें होती हैं और गाँव में कुछ शौचालय आधे-अधूरे बनाए गए हैं जिससे शौच के लिए लोग जंगल और नर्मदा किनारे जाने मजबूर हैं।
पूर्व में याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कोर्ट मित्र अधिवक्ता राहुल दिवाकर तथा षासकीय अधिवक्ता को निरिक्षण कर रिपोर्ट पेष करने के निर्देष दिये थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि गांव तक पहुॅचने के लिए सडक तक नहीं है,इसके अलावा मूलभूर्त सुविधाओं का आभाव है। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने उक्त जानकारी पेष की। याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसम्बर को निर्धारित की गयी है।
Post your comments