लकडी के व्या्पारी से 20000/- रूपये की रिश्वकत की मांग करने वाले डिप्टी  रेंजर को न्याायालय ने सुनाई 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

4:10 pm or March 3, 2023
विधिक संवाददाता
सीहोर ३ मार्च ;अभी तक;  न्यायालय विशेष न्या्याधीश लोकायुक्तम श्री संजय कुमार शाही जिला सीहोर द्वारा आरोपी- सुभाष त्यागी को धारा- 7 13(1) डी सहपठित धारा 13(2) भष्टारचार निवारण अधिनियम 1988 मे 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एंव 5000-5000/- रूपये कुल 10000/-रूपये के अर्थदण्डं से दण्डित किया गया।
                     मीडिया सेल प्रभारी जिला सीहोर श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि   दिनांक 19.01.2017 को शिकायतकर्ता मोहम्मद माजिद फारूकी निवासी रेहटी के द्वारा पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि, वह लकड़ी का व्यवसाय करता है, रेहटी में पदस्थ डिप्टी रेंजर सुभाष त्यागी द्वारा शिकायतकर्ता से हर माह 20,000/- रूपए की  माँग करते हुए यह कहा जाता है कि 20,000/- रूपए नहीं दोगे तो वह शिकायतकर्ता मोहम्मद माजिद का काम नहीं चलने देगा और उसके विरुद्ध प्रकरण बनाएगा। मोहम्महद माजिद से दिनांक 17.01.2017 एवं दिनांक 18.01.2017 को परिवादी के मोबाइल नम्बर पर आरोपी सुभाष त्यागी, डिप्टी रेंजर ने अपने मोबाइल नम्बर से बातचीत की तथा पैसों की माँग की और मोहम्मद माजिद से बोले कि तुम आजकल आजकल कर रहे हो, ठीक नहीं है, तब शिकायतकर्ता ने सुभाष त्यागी से कहा ठीक है सर आपसे मिलता हूँ।  शिकायतकर्ता  मोहम्म द डिप्टी रेंजर सुभाष त्यागी 20,000 /- रूपए प्रतिमाह को रिश्वत नही देना चाहता, बल्कि वह डिप्टी रेंजर सुभाष त्यागी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना चाहता है। लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा निरीक्षक व्ही0के0 सिंह द्वारा फरियादी मोहम्म द माजिद फारूकी को रिश्व त मांगने वाले डिप्टीक रेंजर त्याेगी को रिश्व त की मांग की रिकॉडिंग के लिए एक डी0वी0आर0 दिया गया था, फरियादी द्वारा रिश्ववत की मांग की बातचीत को रिकॉड कर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्तू कार्यालय भोपाल को आवेदन एवं डी0वी0आर0 दिनांक 25/01/017 को प्रस्तुात किया गया था, तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक व्ही0के0 सिंह को निर्देशित किया। निरीक्षक व्हीि0के0 सिंह के द्वारा टीम गठित कर आरोपी डिप्टीष रेंजर सुभाष त्यातगी को रेहटी में डिप्टीत रेंज कार्यालय में रंगे हाथो 10000/- रूपये की रिश्वंत राशि के साथ पकडा गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण मे शासन की ओर पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सीहोर श्री प्रमोद अहिरवार द्वारा की गई हैं।