सीहोर १९ नवंबर ;अभी तक; न्यायालय श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी द्वारा आरोपी हरिशंकर पिता स्व. श्री कोदूलाल साहू उम्र 65 वर्ष निवासी नर्मदा नगर विलेहरी थाना गौरा बाजार जबलपुर को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में 3000 / रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
संक्षिप्त विवरण :- दिनांक 11/11/2020 को फरियादी अपनी मोटर साईकिल (मोटर साईकिल क्रमांक MP09 ML1172) से अपने गांव बाकोट थाना गोपालपुर जिला सीहोर से होशंगाबाद आया था होशंगाबाद से अपनी मोटर साईकिल से वापस अपने गांव बाकोट तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर जा रहा था कि नर्मदा ब्रिज क्रॉस कर बुदनी की सीमा में करीबन 04:00 बजे पीछे से एक लाल रंग की कार क्रमांक MP 20 CJ 4760 का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही पूर्वक खतरनाक तरीके से अचानक बिना संकेत दिये आगे बढते हुए मेरी मोटरसाईकिल में दाहिने साईट से टक्कर मार दी जिससे मैं मोटर साईकिल सहित घायल होकर गिर गया मुझे दाहिने पैर के घुटने एवं पंजे व पिडली में चोट आयी तथा मेरी मोटर सार्इकिल दाहिने तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई । घटना सोनू व पिंकी मेहरा व आस पास के लोगो ने देखी ।
उक्त घटना पर से थाना बुदनी में आरोपी हरिशंकर साहू पिता स्व. श्री कोदूलाल साहू उम्र 65 वर्ष के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 354/2020 धारा 279, 337, 184 का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
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