महावीर अग्रवाल
मन्दसौर ४ मार्च ;अभी तक; न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल दुबे सतना द्वारा थाना सभापुर के अपराध क्र0 81/15 अंतर्गत धारा 279, 304 ए, 337 भादवि, अभियुक्त रोहनी कुशवाहा तनय रामसोहावन कुशवाहा उम्र 30 वर्ष निवासी पगार कला थाना सभापुर को 06 माह के कारावास एवं 2500 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ मुकेश कुमार अभिनंदन द्वारा पैरवी की गई ।
अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी बताया कि दिनांक 25/05/2015 को लगभग 09 बजे बिरसिंहपुर से सेमरिया मार्ग में बैरहना मोड के पास मोटर सायकल को तेजी से लापरवाही से चलाकर धीरेन्द्र तिवारी की मृत्यु कारित किया और अंजनी तिवारी को उपहति कारित किया । मामले में थाना सभापुर की पुलिस द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था । न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त दण्डादेश से दण्डित किया गया ।
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