(दीपक शर्मा)
पन्ना २० जुलाई ;अभी तक; जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालागुरू के. ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को म.प.्र सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 16 के तहत असंचयी प्रभाव से एक वेतनवृद्धि रोकने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही 7 दिवस में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी और दण्ड अधिरोपित करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।

इन्हंे मिला नोटिस
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पवई गजेन्द्र सिंह बुन्देला, शासकीय कन्या उ.मा. विद्यालय पवई के संकुल प्राचार्य विनोद सेठिया, शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय पवई के संकुल प्राचार्य रामकृष्ण नगायच, शासकीय उ.मा. विद्यालय टांई के प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य रामसेवक सिंह गौड़, शासकीय प्राथमिक शाला टांई के प्राथमिक शिक्षक नरेन्द्र कुमार पाठक, शासकीय उ.मा. विद्यालय टांई के उच्च माध्यमिक शिक्षक हरिशंकर बागरी, शासकीय माध्यमिक शाला नयाखेड़ा के माध्यमिक शिक्षक परमलाल साहू एवं अजरा नाहिद और सहायक शिक्षक राकेश कुमार खरे एवं मुक्ता बागरी, शासकीय प्राथमिक शाला छिर्रहा के प्राथमिक शिक्षक शोभा खंगार और हज्जा बेहना तथा शासकीय प्राथमिक शाला बंधौरा के प्राथमिक शिक्षक राजेश लोधी और रानी राय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।