मयंक शर्मा
खंडवा १३ सितम्बर ;अभी तक; कलेअर अनय द्विवेदी ने सभी ऑक्सीजन प्लांट व ऑक्सीजन सप्लायर को निर्देशित किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना जिले में किसी भी औद्योगिक इकाई या संस्था को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करेंगे। इन निर्देशों का पालन खण्डवा जिले के सभी लायसेंसी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन सप्लायर से करवाने तथा सतत निगरानी रखने के लिए मनजीत जामले औषधी निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया है।
श्री द्विवेदी ने कहा कि एक ओर कोरोना संक्रमित मरीजों के संख्या बढ रही है वहीं इनके इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। ं मेडिकल ऑक्सीजन की मांग और अत्याधिक बढ़ सकती है। चूंकि ऑक्सीजन का उपयोग चिकित्सा सेवा के साथ साथ अन्य उद्योगों द्वारा भी किया जाता है। अनलॉक के कारण उद्योगों के पुनः प्रारंभ होने के कारण मांग में बढ़ोतरी होने पर चिकित्सालयों में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी हो सकती है।
उन्होने ं मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति निर्बाध रूप से होती रहें, इसे ध्यान में रखते हुए महामारी नियंत्रण अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत खण्डवा जिले में संचालित सभी ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन सप्लायर को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए है कि अब सभी ऑक्सीजन प्लांट व ऑक्सीजन सप्लायर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी भी औद्योगिक इकाई या संस्था को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करेंगे।
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