सीहोर १२ सितम्बर ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रेणु खेस, तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा लॉकडाउन अवधि में दुकान खोलने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रेणु खेस, तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ दिनेश आ0 सियागिर उम्र 39 साल निवासी ग्राम गोपालपुर को धारा 188,269,270 में 2500/− रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन अवधि में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेंस के संबंध में थाना गोपालपुर में पदस्थ प्रधान आरक्षक रामजी सिंह के द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान कस्वा गोपालपुर में श्रृष्टि किराना दुकान मालिक गोलू उर्फ दिनेश सांय 19.30 बजे दुकान खोलकर सामान विक्रय कर रहा था। अभियुक्त को पूर्व में भी हिदायत दी गर्इ थी कि लॉकडाउन अवधि में दुकान ना खोले उसके द्वारा हिदायत ना मानने पर अभियुक्त को गिरफ्तार व अपराध पंजीबद्ध कर न्याययिक अभिरक्षा में भेजा गया।
इसी प्रकार दुसरे मामले में भी- न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रेणु खेस, तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त शफीक खाँ आ0 हबीब खाँ उम्र 29 साल निवासी ग्राम गोरखपुर थाना गोपालपुर को धारा 188 में 1000/− रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का विवरण – मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, लॉकडाउन अवधि में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेण्स के संबंध में थाना गोपालपुर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान कस्वा गोपालपुर में समय 13.30 बजे अभियुक्त शफीक खाँ मुँह पर बगैर मास्क लगाये सार्वजनिक स्थान पर घूम रहा था एवं उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे मानव जीवन के लिये संकट पूर्ण सम्भाव्य हो परिव्देश पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभव है। अभियुक्त को गिरफ्तार एंव अपराध पंजीबद्ध कर न्याययिक अभिरक्षा में भेजा गया।
शासन की ओर से श्रीमति कल्पना मुवेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तह .नसरूल्लागंज, जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
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