24 सितम्बर,सीहोर ,अभीतक
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रेणु खेस, तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा अभियुक्त ललित अग्रवाल आत्मज गोविंद उम्र 26 साल निवासी ग्राम गोपालपुर थाना गोपालपुर को धारा 188 में दोषी पाते हुये 1000/− रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का विवरण – मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, लॉकडाउन अवधि में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेण्स के संबंध में थाना गोपालपुर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के द्वारा कस्बा भ्रमण के दौरान कस्वा गोपालपुर में समय 13.50 बजे अभियुक्त ललित अग्रवाल मुँह पर बगैर मास्क लगाये सार्वजनिक स्थान पर घूम रहा था एवं उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे मानव जीवन के लिये संकट पूर्ण सम्भाव्य हो परिव्देश पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभव है। अभियुक्त को गिरफ्तार एंव अपराध पंजीबद्ध कर न्याययिक अभिरक्षा में भेजा गया।
शासन की आर से पैरवी श्रीमती कल्पना मुवेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील नसरूल्लागंज द्वारा की गर्इ।
मीडिया सेल प्रभारी@
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी
जिला सीहोर
Post your comments