सीहोर २५ सितम्बर ;अभी तक; *लॉकडाउन अवधी में सेलून की दुकान खोलने पर माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट *सुश्री रेणु खेस,* तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा *अभियुक्त शिवनारायण सेन* आत्मज सीताराम सेन उम्र 50 साल निवासी ग्राम हमीदगंज थाना गोपालपुर को *धारा 188 में दोषी पाते हुये 1000/− रूपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्री शिरीष उपासनी सहा.मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि, लॉकडाउन अवधी में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं सोशल डिस्टेण्स के संबंध में थाना गोपालपुर में पदस्थ थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 07.05.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान ग्राम हमीदगंज में समय 15.30 बजे अभियुक्त शिवनारायण सेन अपनी सेलून की दुकान खोलकर बाल काटने के लिए बैठा था, जिसे पूर्व में भी लॉकडाउन दौरान दुकान बंद रखने की हिदायत दी गर्इ थी जो कि अभियुक्त द्वारा नही मानी गर्इ अभियुक्त द्वारा उपेक्षा पूर्ण कार्य जिससे मानव जीवन के लिये संकट पूर्ण सम्भाव्य हो परिव्देश पूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभव है। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की आर से पैरवी *श्रीमती कल्पना मुवेल* सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील नसरूल्लागंज द्वारा की गर्इ।
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