महावीर अग्रवाल
मंदसौर ११ नवंबर ;अभी तक ; न्यायालय श्री जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरेंद्र सिंह निवासी- बड़नगर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रू के जुर्माना से दण्डित किया गया।
डॉ साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बडनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी की दिनांक 17/06/17 करीब 12 बजे फरियादी उसकी माॅ, बहन व दादी तथा उनका नोकर पांचो अपने खेत पर खेती किसानी का काम कर रहे थे, दिन के करीब 12 बजे पड़ोसी खेत वाले नरेन्द्रसिंह के नौकर ट्रेक्टर से और उनके एवं आरोपी नरेन्द्र के खेत की मेड़ पर लगे बबूल के पेड़ की लकड़ी जो 8 दिन पहले आंधी से गिर जाने के कारण उठाकर ले जाने लगे तो फरियादी की दादी ने कहा कि पूरी लकड़ीयाॅ मत ले जाओ इसमें से आधी हमारी है तब आरोपी नरेन्द्रसिंह के नौकर ने फोन लगाकर नरेन्द्रसिंह को खबर की उसके करीब 10 मिनिट बाद ही आरोपी नरेन्द्रसिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसकी दादी को माॅ बहन की गंदी गालियाॅ देकर कहने लगा कि डोकरी तू बहुत लालची है, फितरत कर रही है आज तुझे जान से मारकर किस्सा ही खत्म कर देता हूॅ और इतना कहते हुए आरोपी ने कुल्हाड़ी की उल्टी तरफ पूरी ताकत से उसकी दादी के सिर पर मारा जिससे उसकी दादी के सिर में बांयी तरफ आंख के उपर कनपटी पर गहरा घाव होकर खुन बहने लगा और दादी नीचे गिर गई तथा आरोपी नरेन्द्रसिंह व उसके नौकर वहाॅ से चले गये। वह उसकी दादी को सरकारी अस्पताल बड़नगर में लाया जहाॅ उसे डाॅक्टर ने मरा हुआ बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बडनगर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना बड़नगर द्वारा अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री कलीम अहमद खान एजीपी , बडनगर द्वारा की गई।
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