महावीर अग्रवाल
मंदसौर / नागोद ५ नवंबर ;अभी तक; नागौद न्यायालय के द्वितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री बी डी राठौर द्वारा थाना ऊँचेहरा के अपराध क्रमांक 340/17 धारा 409 भादवि0 के तहत आरोपी रामलोटन तिवारी मध्यप्रदेश सेवा सहकारी समिति बाबूपुर में सहायक समिति प्रबन्धक बाबूपुर जिला सतना का जमानत आवेदन आज दिनांक 05/11/2020 को निरस्त किया गया।
मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री विनोद प्रताप सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।
सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया है कि, एन0 पी0 शर्मा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक तथा प्रशासक सेवा सहकारी समिति बाबुपर हमराह श्री अशोक पांडेय ने थाना आकर लिखित आवेदन द्वारा शिकायत दर्ज कराई की रामलोटन तिवारी सहायक समिति प्रबन्धक बाबुपर के खिलाफ शासन की राशि 651179/- रुपये का गबन के सम्बंध में आवेदन दिए उनका कहना है कि रामलोटन तिवारी कर द्वारा संस्था में उपलब्ध किसानों की सूखाराहत राशि का गबन श्री तिवारी के द्वारा किया गया है जिस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निवेदन किया गया है,
उक्त आवेदन पर पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर अनुसन्धान में लिया जाकर दौरान विवेचना यह तथ्य पाया गया कि श्री शर्मा के द्वारा शासन को राशि का गबन किया गया है, पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 409 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर फरियादी गवाहानों के कथन पंजीबद्ध कर घटना स्थल का नजरि नक्शा तैयार कर आरोपी को पता तलाश की गई जो घटना दिनक से फरार है, तथा आरोपी की तलाश हेतु फरारी पंचनामा तैयार कर माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी कराकर आरोपी को चल अचल संपत्ति प्राप्त कर धारा 82 की कार्यवाही कराई गई किन्तु आरोपी हाजिर नहीं हुआ । आरोपी द्वारा शासकीय सेवक रहते हुए शाशन की संपत्ति का गबन किया गया है।
उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 05/11/2020 को नामंजूर कर दिया गया।
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